यूपी: कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कार्मिक 50 लाख वाली योजना के दायरे में
योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कर्मचारी 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता योजना के दायरे में आएंगे। यानी, क्वारंटीन सेंटर की स्थापना व रखरखाव, प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन जैसे विभिन्न तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष कार्य से जुड़े सभी कर्मी इसके दायरे में आ गए हैं। यह व्यवस्था पिछले वर्ष कोविड महामारी की शुरुआत से लागू मानी जाएगी।
राजस्व विभाग का कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता संबंधी शासनादेश था, लेकिन इसमें कोविड ड्यूटी को लेकर स्पष्टता का अभाव था। इसके चलतेड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कई कार्मिकों के परिजन यह सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
अब ग्राम्य विकास आयुक्त के. रवींद्र नायक ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कौन-कौन से प्रमुख काम कोविड ड्यूटी में माने जाएंगे। आयुक्त ने इस पत्र की प्रति अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार को भी भेजी है।



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